Pradhan Mantri Awas Yojana: जानें कब सरकार ले सकती है वापस सब्सिडी?

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 1.0 की सफलता के बाद, सरकार ने 9 अगस्त 2024 को PMAY 2.0 को लॉन्च किया। PMAY एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) है जिसका उद्देश्य लोगों को घर खरीदने या बनाने में मदद करना है। इस योजना के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी मिलती है, जिससे लोन चुकाना सस्ता और आसान हो जाता है।

हालांकि, जो लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं या लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शायद यह पता न हो कि सरकार कुछ स्थितियों में PMAY योजना के तहत दी गई ब्याज सब्सिडी को वापस भी ले सकती है। इसका मतलब यह होगा कि शुरुआत में दी गई सब्सिडी को लोन की बकाया राशि में जोड़ दिया जाएगा और फिर उधारकर्ता को ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी।

कब सरकार ले सकती है वापस PMAY सब्सिडी?

पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर – रिटेल एसेट बिजनेस डिवीजन, अमरेंद्र कुमार के अनुसार, तीन प्रमुख स्थितियों में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी वापस ली जा सकती है:

  1. लोन डिफॉल्ट: अगर उधारकर्ता द्वारा बैंक को होम लोन की समय पर अदायगी नहीं की जाती और लोन एनपीए (Non-Performing Asset) बन जाता है, तो सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है।
  2. निर्माण का रुकना: अगर सब्सिडी मिलने के बाद भी किसी कारण से घर का निर्माण रुक जाता है, तो उस स्थिति में सब्सिडी को वापस लिया जाएगा और इसे नोडल एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी को लौटा दिया जाएगा।
  3. यूटिलाइजेशन/एंड-यूज़र सर्टिफिकेट न देना: बैंक को नोडल एजेंसी को घर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन/एंड-यूज़र सर्टिफिकेट) पहली किश्त मिलने के एक साल या अधिकतम 36 महीने के भीतर देना होता है। यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है, तो सब्सिडी को वापस नोडल एजेंसी को भेज दिया जाएगा।

कौन सी एजेंसियां हैं जिम्मेदार?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNAs) सब्सिडी की राशि को बैंकों तक पहुंचाती हैं। ये तीन एजेंसियां हैं:

  • नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB),
  • हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO),
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)।

PMAY 2.0 के लिए क्या हैं नई गाइडलाइन्स?

सरकार ने PMAY 2.0 के लिए संचालनात्मक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। संभावना है कि PMAY 1.0 और 2.0 के तहत सब्सिडी क्लॉबैक के नियम समान ही रहेंगे।

PMAY 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने का सपना अब और आसान हो गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार आपकी सब्सिडी वापस ले सकती है। इसलिए, लोन चुकाने की शर्तों का पालन करना और समय पर सभी दस्तावेज जमा करना बेहद जरूरी है ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

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Frequently Asked Questions

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 में ब्याज सब्सिडी कैसे मिलती है?

PMAY 2.0 के तहत होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है, जिससे ब्याज दरें कम हो जाती हैं और घर खरीदना या बनाना आसान हो जाता है।

PMAY 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी कब वापस ली जा सकती है?

ब्याज सब्सिडी तब वापस ली जा सकती है जब लोन डिफॉल्ट हो जाए, निर्माण रुक जाए, या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर जमा न हो।

क्या PMAY 1.0 और PMAY 2.0 के सब्सिडी नियम एक जैसे हैं?

हां, PMAY 1.0 और PMAY 2.0 में सब्सिडी के नियम लगभग समान रहने की संभावना है, खासकर क्लॉबैक की शर्तें।

PMAY 2.0 में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी का लाभ कैसे लें?

PMAY 2.0 का लाभ लेने के लिए पात्रता पूरी करनी होती है और होम लोन के लिए आवेदन करना होता है। सब्सिडी सीधे बैंक को दी जाती है।

PMAY 2.0 के तहत सब्सिडी मिलने के बाद घर का निर्माण कब तक पूरा करना होता है?

PMAY 2.0 के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के बाद आपको एक साल या अधिकतम 36 महीने के भीतर निर्माण पूरा करना होता है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है।

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