Pradhan Mantri Awas Yojana: यूपी में हर पात्र को मिलेगा आवास, पारदर्शी तरीके से होगा सर्वे

Pradhan Mantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वे प्रक्रिया पूरी सावधानी और पारदर्शिता से की जाएगी, ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक मिल सके।

सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना की सूची से बाहर न रह जाए। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारियों को सर्वेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सर्वेयर लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) करेंगे, जिससे प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली न हो।

70 हजार नए घरों का लक्ष्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा यूपी को 70 हजार नए घरों का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के तहत पात्रता के मानकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। पहले मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन, या रेफ्रिजरेटर होने पर व्यक्ति को कच्चे घर के बावजूद अपात्र माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन शर्तों को हटा दिया है। इससे कई और परिवार अब योजना का लाभ उठा पाएंगे।

यूपी में फिर से नंबर वन बनने की तैयारी

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यूपी को इस बार भी आवास निर्माण में देशभर में नंबर एक स्थान पर बनाए रखना है। इसके लिए सरकारी तंत्र को पूरी लगन से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

मुसहर और वनटांगिया परिवारों को विशेष लाभ

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले छह वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2.52 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। इनमें से 47,795 आवास मुसहर जनजाति के परिवारों को, 4,838 वनटांगिया परिवारों को, 3,233 थारू परिवारों को, और 29,923 आवास कोल परिवारों को प्रदान किए गए हैं। इस विशेष ध्यान से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों को भी अपने घर का सपना पूरा हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी में न केवल आवास प्रदान कर रही है, बल्कि यह योजना गरीब और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। सरकार की यह पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपना घर मिले।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत यूपी में किसे लाभ मिलेगा?

PMAY के तहत उन सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। खासतौर पर गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुसहर, वनटांगिया, थारू, और कोल जनजातियों के परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

क्या PMAY में अब मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर होने पर कोई परिवार अपात्र होगा?

नहीं, भारत सरकार ने अब पात्रता के पुराने मानकों में बदलाव कर दिया है। अब मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन, या रेफ्रिजरेटर होने से परिवार अपात्र नहीं माना जाएगा, अगर उनके पास कच्चा घर है तो वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।

PMAY के तहत यूपी में कितने नए घरों का निर्माण किया जाएगा?

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 70,000 नए घरों का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को घर मिल सके।

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